लाउडस्पीकर बजाने की तय हुई समय सीमा

 


लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कुलपति की चिट्ठी सार्थक साबित हुई, के मद्देनजर पुलिस ने बड़ा फ़ैसला लिया |आईजी के पी सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश अनुपालन का हवाला देते हुए कहा कि बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमती धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थाल पर रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है |आईजी ने गुरुवार को रेंज के सभी जिलों को इस आशय का पत्र भेजा, और इसे शक्ति से पालन करने का निर्देश दिया |

दरअसल यह मामला गुरुवार का है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नीद में मस्जिद से आने वाली अज़ान की आवाज से खलल पड़ने के संबंध में उन्होंने प्रयागराज प्रशासन को खत लिख कर समुचित कार्रवाई की इच्छा जतायी |इविवि कुलपति ने ख़त में लिखा कि, सिविल लाइन में क्लाइव रोड स्थित उनके निवास के करीब मस्जिद से लाउडस्पीकर के जरिए सुबह करीब साढ़े पांच बजे अज़ान होतीं हैं, लाउडस्पीकर के जरिए की जाने वाली अज़ान से उनकी नीद टूट जाती हैं, ध्वनि प्रदूषण विषयक पत्र में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के खिलाफ नहीं है |

प्रयागराज प्रशासन ने कुलपति के पत्र को संज्ञान में लेते हुए क्लाइव रोड पर स्थित मस्जिद की मीनार पर लगीं लाउडस्पीकर की दिशा बदलने और आवाज़ को हाईकोर्ट के आदेश के मानक के अनुसार 75 डेसीबल से कम करने के लिए सिविल लाइन इंस्पेक्टर रवीन्द्र प्रताप सिंह, लाल मस्जिद पहुंचकर मुतवल्ली रहमान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन की अनुपालन करने को कहा.... |

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